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Monday, April 15, 2024

AAP विधायक पर था सवाल, मदद के ऑक्सिजन सिलेंडर पर दिल्ली HC ने कही बड़ी बात

दिल्ली हाई कोर्ट में आप विधायक इमरान हुसैन ने दावा किया कि 10 ऑक्सिजन सिलेंडर दिल्ली से किराए पर लिए और फरीदाबाद से रीफिल कराकर यहां अपनी विधानसभा में लोगों के बीच ऑक्सिजन बांटी। हाई कोर्ट ने विधायक को निर्देश दिया कि वे संबंधित दस्तावेज अदालत में जमा कराएं। साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि यह जमाखेरी में नहीं आता कि कोई अपने संसाधनों से ये चीजें जुटाए और जनता के बीच बांटे।

अब अगली सुनवाई 13 मई को होगी। याचिका दायर कर आप मंत्री पर जमाखोरी का आरोप लगाया गया था। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 17 मई तक के लिए स्थगित कर दी जाए ताकि और नेता भी इस मुद्दे पर अपना हलफनाम दायर कर सकें। कहां से ऑक्सिजन सिलेंडर और रेमेडिसिवर जैसी दवाइयां खरीद कर बांटी जा रही हैं। दिल्ली सरकार के सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने कहा कि और भी नेता इसमें शामिल हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि यह जमाखेरी में नहीं आता कि कोई अपने संसाधनों से ये चीजें जुटाए और जनता के बीच बांटे। कोर्ट ने कहा कि जमाखोरी वहां है जहां पर कोई इन सामानों को अपने गोदाम में रख कर बैठ जाए और कालाबाजारी के लिए बाजार में ज्यादा कीमतों में बेचे।दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका सुनवाई के लिए आई जिसमें नेताओं पर ऑक्सिजन की जमाखोरी करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कोविड-19 मरीजों के लिए जनता को ऑक्सिजन वितरित करने के दावे पर आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन से जवाब मांगा था।

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का जिक्र आ चुका है । दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या भाजपा सांसद गौतम गंभीर कोविड -19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाओं को वितरित करने और उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदने में सक्षम हैं।

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